Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Thursday, June 26, 2025 10:05:35 PM

वीडियो देखें

धारा 82 के तहत कोर्ट द्वारा पारित किये गये आदेश

धारा 82 के तहत कोर्ट द्वारा पारित किये गये आदेश

 

बहराइच 28 जनवरी। विवेचना अधिकारी वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना दरगाह शरीफ राजेश्वर सिंह ने बताया कि मु.अ.सं 263/2022 धारा 376, 406, 504, 506 भा.द.सं. से सम्बन्धित अभियुक्त नायाब अहमद उर्फ राजू मौर्या पुत्र झब्बर अंसारी निवासी नुरूद्दीनचक स्थाई पता राजू मौर्या पुत्र गया प्रसाद मौर्या नि. मरका मऊ थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 82 के तहत आदेश पारित किए गए हैं। यह जानकारी देते हुए विवेचना अधिकारी श्री सिंह ने यह भी बताया कि निर्धारित समय अन्तर्गत अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित न होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *