अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। यह 10 मई, 2024 से लागू होगा। अंतर-सेवा संगठनों (आईएसओ) के प्रभावी आदेश, नियंत्रण और कुशल कामकाज को बढ़ावा देने के लिए यह विधेयक 2023 के मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। इस विधेयक को 15 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
अधिनियम आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को प्रत्येक सेवा की विशिष्ट व्यक्तिगत सेवा की शर्तों को बिना छेड़े, अनुशासन और प्रशासन को प्रभावी बनाए रखने के लिए, अपने अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है।
अधिसूचना के साथ ही अधिनियम आईएसओ के प्रमुखों को सशक्त बनाकर कई कार्यवाहियों से बचाकर मामलों के शीघ्र निपटान का मार्ग प्रशस्त करेगा, और यह सशस्त्र बल कर्मियों के बीच अधिक एकीकरण और एकजुटता की दिशा में एक कदम होगा।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






