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Tuesday, July 21, 2026 3:48:25 PM

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जनपद में 10 अक्टूबर से प्रारम्भ होगा खाद्यान्न का वितरण

जनपद में 10 अक्टूबर से प्रारम्भ होगा खाद्यान्न का वितरण

बहराइच 08 अक्टूबर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त अन्त्योदय अन्न योजना तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को माह अक्टूबर 2025 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नियमित वितरण का कार्य 10 से 25 अक्टूबर 2025 तक होगा। उन्होनें बताया कि वितरण अवधि में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्ड कैसरगंज, चित्तौरा, जरवल, तेजवापुर, नवाबगंज, पयागपुर, फखरपुर, बलहा, महसी, मिहींपुरवा, रिसिया एवं नगरीय क्षेत्र में बहराइच नगर पालिका परिषद्, जरवल नगर पंचायत, रिसिया नगर पंचायत की सम्पूर्ण उचित दर दुकानों पर एवं नानपारा नगर पालिका परिषद् की 02 उचित दर दुकानों (दिलशाद अहमद शॉप आई0डी 10500117 एवं रक्षाराम 10500120) पर अन्त्योदय राशनकार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा० खाद्यान्न (16 किग्रा० चावल, 14 किग्रा गेहू एवं 05 किग्रा मक्का) का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शेष ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों में अन्त्योदय कार्डाे पर 35 किग्रा० खाद्यान्न प्रति कार्ड (21 किग्रा० चावल व 14 किग्रा गेहूं) एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक को प्रति यूनिट 05 किग्रा० खाद्यान्न (03 किग्रा० चावल तथा 02 किग्रा० गेहूँ) का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। वितरण की अन्तिम तिथि 25 अक्टूबर 2025 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। कार्डधारकों से अनुरोध हैं कि उक्त अवधि में अपना निःशुल्क खाद्यान्न सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से प्राप्त कर लें। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त वितरण अवधि में निर्धारित चौहद्दी में ही कार्डधारकों से ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाकर ई-वेइंग स्केल मशीन से खाद्यान्न तौल करते हुए तत्समय ही लाभार्थी को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण करें। यदि किसी विक्रेता के वितरण में अनियमितता किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है, तो विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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