बहराइच 08 अक्टूबर। अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) अमित कुमार ने बताया कि शासन द्वारा 01 अक्टूबर 2025 से 30 सितम्बर 2026 तक ईट-भट्ठा सत्र 2025-26 के लिये विनियमन शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। जनपद में संचालित ईंट भटठा स्वामियों को निर्देश दिया है कि ईट-भट्ठा सत्र 2025-26 में पोर्टल यूपीमाईन्स डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर आवेदन के उपरान्त पायो के हिसाब से एक मुश्त विनियमन शुल्क, पलोथन शुल्क व आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ही ईट पथाई, मिट्टी खनन अथवा ईट भट्ठे का संचालन प्रारम्भ किया जायें। किसी भी दशा में विनियमन शुल्क, पलोथन शुल्क व आवेदन शुल्क की धनराशि जमा किये बिना ईट पथाई, मिंट्टी खनन अथवा ईट-भट्ठे का संचालन न किया जाये, अन्यथा की दशा में बिना शुल्क जमा किये संचालित ईट भट्ठों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
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