महराजगंज। बीते कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 8 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पत्रकार प्रशांत कनौजिया कोदिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। उसकी पत्नी ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार प्रशांत कन्नौजिया को रिहा करने का आदेश दिया। समाचार एजेंसी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस मामले में उदारता दिखाते हुए पत्रकार को तुरंत रिहा करना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन क्या इस मामले में गिरफ्तारी न्यायपूर्ण है?राज्य सरकार को इस मामले में सही एक्शन लेना चाहिए।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने कहा कि ऐसे कमेंट पब्लिक में नहीं होने चाहिए। कानून के तहत कार्रवाई जारी रहे, लेकिन पत्रकार को तुरंत रिहा किया जाना जरूरी है। बेंच ने कहा कि नागरिकों की स्वाधीनता अटल है। इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यह स्वतंत्रता हमे संविधान से मिली है और इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती।
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