उत्तर प्रदेश / महाराजगंज से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार ःजगदम्बा प्रसाद की रिपोर्ट
इदुलफितर त्योहार के दृष्टिकोण से जनपद महराजगंज के सीमा क्षेत्र में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी किया गया है। अपर जिलाधिकारी कुंजबिहारी अग्रवाल ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक ब्यक्ति एकत्रित नहीं होंगें। और न ही किसी एक समान उद्देश्य के लिए ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। शादी विवाह, शव यात्रा,परंपरागत जलूस या अन्य किसी धार्मिक आयोजन में यह प्रतिबंध प्रभावी नहीं होगा। जनपद में धारा 144 तीस जून तक प्रभावी रहेगा।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






