महराजगंज। बृजमनगंज
थाना पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इस मामले मे थानाध्यक्ष गिरिजेश उपाध्याय ने बताया कि क्षेत्र के ग्राम सभा कवलपुर निवासी सलमान पुत्र मुर्तुजा बीते करीब 2 माह से दहेज हत्या में वांछित चल रहा था। जिसे मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिसे जेल भेज दिया गया है।
इस मामले मे थानाध्यक्ष गिरिजेश उपाध्याय ने बताया कि क्षेत्र के ग्राम सभा कवलपुर निवासी सलमान पुत्र मुर्तुजा बीते करीब 2 माह से दहेज हत्या में वांछित चल रहा था। जिसे मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिसे जेल भेज दिया गया है।
भारतीय समाज में आज भी दहेज प्रथा खत्म नहीं हो रहा है। आज भी दहेज के कारण आंकड़ों का औसत बताता है कि प्रत्येक घंटे में एक महिला दहेज की बलि चढ़ रही है। जबकि इतने सख्त नियम और कानून भारत में बनाए गए हैं।
दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है।
धारा 406 के अन्तर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों, यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं।
यदि किसी लड़की की विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के अन्तर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
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