बहराइच 06 जनवरी। अपर जिला मजिस्ट्रेट जयचन्द्र पाण्डेय ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार वाणिज्य कर विभाग द्वारा ‘मनोरंजन’ से सम्बन्धित सेवायें विभागीय एप्लीकेशन डब्लूडब्लूडब्लू डाट इन्टरटेनमेन्टटैक्स डाट एजेडयूआरईवेबसाइट डाट नेट के माध्यम से सीधे अथवा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हंै।
श्री पाण्डेय ने बताया कि बताया कि एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी हेतु नवीन लाइसेंस अथवा लाइसेंस का नवीनीकरण, चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए आपरेटर परमिट, विभिन्न मनोरंजन के लिए अनुमति (लाइसेंस मनोरंजन केबिल और डी.टी.एच. को छोड़कर) यथा मनोरंजन पार्क/वाॅटर पार्क, कैबरे या फ्लोर शो, झूला, वीडियो गेम्स, कौशल के खेल, मिमिकरी, कार्निवल, पपेट शो, अशास्त्रीय संगीत, घुड़दौड़, पूल गेम, बालिंग येले, बिलियर्ड्स, स्नूकर तथा उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य मनोरंजन हेतु अनुमति/अनुज्ञा (लाइसेंस) आदि से सम्बन्धित सभी आवेदन निवेश मित्र वेब पोर्टल निवेशमित्र डाट यूपी डाट एनआईसी डाट इन के माध्यम से विभागीय एत्नीकेशन पर आवेदन कर सकते हैं।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि विभागीय सेवाओं को प्राप्त करने हेतु निवेशमित्र पोर्टल एवं विभागीय एप्लीकेशन पर आवेदक द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की जानकारी भी ‘‘जानकारी’’ टैब के अन्तर्गत उपलब्ध है।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






