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Friday, June 6, 2025 3:57:11 PM

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आंशिक रूप से प्रभावित ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए समय सारिणी निर्धारित

आंशिक रूप से प्रभावित ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए समय सारिणी निर्धारित
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट

बहराइच 08 फरवरी। राज्य निर्वाचन आयोग, उ.प्र. लखनऊ की अधिसूचना 05 फरवरी 2021 के क्रम में जनपद की आंशिक रूप से प्रभावित ऐसी ग्राम पंचायतें जो नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हुई हैं, में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण हेतु समय-सारिणी का निर्धारण कर दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) शम्भु कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार विकास खण्ड चित्तौरा की ग्राम पंचायत छावनी सरकार, जगतापुर व राजापुर माफी, वि.ख. तजवापुर की शेखदहीर तथा वि.ख. कैसरगंज की कोनारी में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण हेतु 06 से 23 फरवरी 2021 तक प्रभावित ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की रिसफलिंग करते हुए ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार की जायेगी तथा 24 फरवरी 2021 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण 24 से 26 फरवरी 2021 तक किया जा सकेगा। दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की कार्यवाही 24 फरवरी से 02 मार्च 2021 तक की जायेगी तथा 03 मार्च से 08 मार्च 2021 तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। श्री कुमार ने बताया कि 09 मार्च से 14 मार्च 2021 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की कार्यवाही कर 15 मार्च 2021 को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन का कार्य होगा।
इस सम्बन्ध में जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसने 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में मामूली तौर से निवासी हो, उसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा यदि वह अन्यथा रजिस्ट्रीकरण हेतु अनर्ह न हो।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सम्बन्धित तहसीलदार/अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रमुख समाचार-पत्रों के माध्यम से तथा अन्य उचित रीति से व्यापक-प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए समस्त सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा।
निर्वाचक नामावली के इस विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी। निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी दशा में समय सीमा बढ़ायी नहीं जायेगी। निर्वाचक नामावली के इस विशेष पुनरीक्षण की समस्त कार्यवाही में वैश्विक महामारी कोविड-19 के सम्बंध में शासन द्वारा जारी वर्तमान दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

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