बहराइच 14 मार्च। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के पदों पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूलरू, ज़मानत की धनराशि तथा अधिकतम व्यय की सीमा का निर्धारण कर दिया गया है।
यह जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेªट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी जयचन्द्र पाण्डेय ने बताया कि सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 150=00, ज़मानत की धनराशि रू. 500=00 तथा अधिकतम व्यय सीमा रू. 10,000=00 निर्धारित की गयी है। प्रधान ग्राम पंचायत व सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 300=00, ज़मानत की धनराशि रू. 2,000=00 तथा अधिकतम व्यय सीमा रू. 75,000=00 निर्धारित की गयी है। जबकि सदस्य जिला पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 500=00, ज़मानत की धनराशि रू. 4,000=00 तथा अधिकतम व्यय सीमा रू. 1,50,000=00 निर्धारित की गयी है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पाण्डेय ने बताया कि यदि उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र तथा ज़मानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी। नाम निर्देशन पत्र का मूल्य नकद देकर क्रय किया जायेगा। जबकि ज़मानत की धनराशि ट्रेज़री चालान द्वारा बैंक/कोषागार में लेखाशीर्षक ‘‘8443 सिविल जमा, 121-चुनाव के सम्बंध में जमा, 06-पंचायत निर्वाचकों के लिए जमा’’ में जमा की जायेगी।
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