बहराइच 31 मार्च। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार 04 (चार) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी किये जाने की तिथि से नामांकन हेतु नामांकन पत्रों की बिक्री प्रतिदिन पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 तक की जायेगी परन्तु नामांकन के अन्तिम दिनांक को नामांकन पत्रों की बिक्री पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 01ः00 बजे तक की जायेगी। आयोग द्वारा सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पदों/स्थानों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए नियत कार्यवाही नाम निर्देशन पत्र के लिए नियत दिनांक के पूर्व ही यथा सम्भव पूरी कर लेने का सुझाव दिया गया है।
पंचायत सामान्य निर्वाचन हेतु सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 150=00, ज़मानत की धनराशि रू. 500=00 तथा अधिकतम व्यय सीमा रू. 10,000=00 निर्धारित की गयी है। प्रधान ग्राम पंचायत व सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 300=00, ज़मानत की धनराशि रू. 2,000=00 तथा अधिकतम व्यय सीमा रू. 75,000=00 निर्धारित की गयी है। जबकि सदस्य जिला पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 500=00, ज़मानत की धनराशि रू. 4,000=00 तथा अधिकतम व्यय सीमा रू. 1,50,000=00 निर्धारित की गयी है।
यदि उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र तथा ज़मानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी। नाम निर्देशन पत्र का मूल्य नकद देकर क्रय किया जायेगा। जबकि ज़मानत की धनराशि ट्रेज़री चालान द्वारा बैंक/कोषागार में लेखाशीर्षक ‘‘8443 सिविल जमा, 121-चुनाव के सम्बंध में जमा, 06-पंचायत निर्वाचकों के लिए जमा’’ में जमा की जायेगी। चालान फार्म निर्वाचन/सहायक निर्वाचन अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त होंगे। असुविधा से बचने के लिए नामांकन के दिनांक के पूर्व नाम निर्देशन पत्र क्रय करना और जमानत की धनराशि सरकारी कोष में जमा करना वांछनीय है। विशेष परिस्थितियों में नामांकन के दिनांक व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नकद भी जमा की जा सकेगी। जमा के प्रमाण स्वरूप निर्वाचन/सहायक निर्वाचन अधिकारी रसीद देंगे।
नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक-1 में उम्मीदवार द्वारा विवरण भरा जायेगा और यदि सदस्य ग्राम पंचायत का उम्मीदवार है तो केवल घोषणा पत्र (अनुलग्नक-1क) लगाना होगा, परन्तु यदि अन्य पद का उम्मीदवार है तो अनुलग्नक-1 में शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा जो नोटरी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार में से किसी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का है तो उसे तहसीलदार/उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, साथ ही आयोग के आदेशानुसार निर्धारित प्रारूप ‘‘अ’’ में सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सदस्य द्वारा घोषणा पत्र तथा प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के पद के उम्मीदवार को प्रारूप ‘‘ब’’ में शपथ पत्र जो नोटरी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित होगा, दाखिल करना वांछनीय है। घोषणा पत्र/शपथ पत्र का प्रारूप निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवार को किसी ग्राम/क्षेत्र/ज़िला पंचायत की देयता (ड्यूज) का बकायेदार नहीं होना चाहिए अन्यथा नामांकन रद्द हो सकता है। आयोग द्वारा उम्मीदवारों को यह भी सुझाव दिया गया है कि नामांकन पत्र के साथ स्वप्रमाणित नत्थी की जाने वाली मतदाता सूची की प्रति भी पहले से प्राप्त कर लेनी चाहिए। सदस्य ग्राम पंचायत के मामले में ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची, ग्राम प्रधान के मामले में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची, सदस्य क्षेत्र पंचायत के मामले में सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची तथा सदस्य जिला पंचायत के मामले में सम्बन्धित जिला पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में उम्मीदवार का नाम दर्ज होना चाहिए।
त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रस्तावकों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य के मामले में प्रस्तावक को उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए, जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। जबकि ग्राम प्रधान के मामले में प्रस्तावक को उसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए जिस ग्राम पंचायत से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा हो। सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य ज़िला पंचायत के मामलों में प्रस्तावक को उसी क्षेत्र पंचायत का मतदाता होना चाहिए जिस क्षेत्र पंचायत अथवा ज़िला पंचायत के वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा हो। उम्मीदवारों को 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। आयोग द्वारा उम्मीदवारों से अपेक्षा की गयी है किसी भी असुविधा से बचने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारियां समय से कर लें और वांछित अभिलेखों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करें।
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