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Thursday, May 15, 2025 4:13:45 PM

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जिले में आज से नामांकन प्रकिया शुरू

जिले में आज से नामांकन प्रकिया शुरू
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट

ब्लाक मुख्यालयों पर होगा ग्राम प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत का नामांकन

जिला मुख्यलय पर होगा सदस्य जिला पंचायत पद का नामांकन
पूर्वान्ह 08ः00 बजे से अपरान्ह 05ः00 बजे तक होगी नामांकन अवधि

बहराइच 16 अप्रैल। जनपद के विकास खण्ड जरवल की ग्राम पंचायत कपूरपुर का कार्यकाल छः माह से अधिक शेष होने के कारण इस ग्राम पंचायत के प्रधान व सदस्य पद को छोड़कर जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों एवं उनके सदस्यों, समस्त क्षेत्र पंचायत के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन जो मा. न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर चतुर्थ चरण में होने वाले निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सारिणी के अनुसार 17 व 18 अप्रैल 2021 को पूर्वान्ह 08ः00 बजे से अपरान्हन 05ः00 बजे तक नामाॅकन किये जा सकेंगे।
आयोग द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नामाॅकन पत्रों की संवीक्षा 19 से 20 अप्रैल 2021 तक प्रातः 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक की जायेगी। जबकि 21 अप्रैल 2021 को पूर्वान्ह 08ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकेगी तत्पश्चात उसी दिन कार्य की समाप्ति तक प्रतीक आवंटन का कार्य भी किया जायेगा। चतुर्थ चरण के लिए 29 अप्रैल 2021 को पूर्वान्ह 07ः00 बजे से अपरान्ह 06ः00 बजे तक मतदान होगा। जबकि 02 मई 2021 को पूर्वान्ह 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना का कार्य होगा।
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) शम्भु कुमार द्वारा पूर्व में जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आंवटन का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। जबकि सदस्य जिला पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दााखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य जिला मुख्यालय (कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय कक्ष) पर होगा।
ग्राम पंचायत के प्रधानों, सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना तथा परिणाम की घोषणा सम्बन्धित विकास खण्ड के अन्तर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी। जिला पंचायत के सदस्यों के मतों की गणना विकास खण्ड के अन्तर्गत निर्धारित मतगणना स्थल पर की जायेगी तथा परिणाम की घोषणा जिला मुख्यालय पर की जायेगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित और निर्देशित निर्वाचन प्रकिया उपर्युक्त निर्वाचन में अपनायी जायेगी तथा उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

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