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Monday, March 24, 2025 12:01:30 AM

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शनिवार की रात्रि 08ः00 बजे से सोमवार को प्रातः 07ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा कोरोना कफ्र्यु , नामांकन प्रक्रिया यथावत चलती रहेगी

शनिवार की रात्रि 08ः00 बजे से सोमवार को प्रातः 07ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा कोरोना कफ्र्यु , नामांकन प्रक्रिया यथावत चलती रहेगी
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट

बहराइच 17 अप्रैल। उत्तर प्रदेश शासन के गृह (गोपन) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-709/ 2021/सीएक्स-3 दिनांक 16-04-2021 द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु दिनांक 17-04-2021 (शनिवार) की रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 19-04-2021 (सोमवार) प्रातः 07.00 बजे तक (35 घण्टे) कोरोना कफ्र्यु लगाये जाने सहित दिये गये अन्य निर्देशों के अनुपालन में कार्यालय के आदेश संख्या-137/ओ0एस0डी0/कोविड-19/2021 दिनांक 16 अप्रैल 2021 में आंशिक संशोधन करते हुये कोरोना संक्रमण के नियन्त्रण के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा संशोधित आदेश जारी किये गये हैं, जो जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावी होंगे।
जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में दिनांक 17-04-2021 (शनिवार) की रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 19-04-2021 (सोमवार) प्रातः 07.00 बजे तक (35 घण्टे) सामान्य आवागमन निषिद्ध रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा के समय आवश्यक सेवाओं/त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन/नामांकन प्रक्रिया से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों तथा प्रत्याशियों व अनुमन्य प्रस्तावक/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि सेे जुड़े हुए कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इसी अवधि में अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका/नगर पंचायतों/ग्राम पंचायत स्तर पर तथा चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फागिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
जनपद के प्रत्येक नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जायेगी। इसका अनुपालन न करने पर पहली बार रु. 1000 तथा दूसरी बार अधिकतम रु. 10000 तक जुर्माना किया जायेगा। मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराने का सीधा उत्तरदायित्व सम्बन्धित थानें के थाना प्रभारी का होगा। इसके अतिरिक्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वयं प्रतिदिन मुख्य मार्गों/चैराहों एवं बाजार आदि की निरीक्षण कर मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित की जायेगी।
कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर के दृष्टिगत प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों/कामगारों व अन्य व्यक्तियों के जनपद में आगमन पर नये अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारेन्टाइन/स्क्रीनिंग कैम्प की स्थापना शासनादेश संख्या-309/एक-11-2021-198/2020 दिनांक 15-04-2021 सहित स्वास्थ्य विभाग के शासनादेश के अनुरूप कर ली जायेगी और क्वारेन्टाइन सेन्टर की स्थापना की सूचना आज ही राजस्व विभाग एवं गृह विभाग को प्रेषित की जायेगी।
जनपद में पुलिस कर्मियों में पाये जा रहे कोरोना संक्रमण की प्राप्त हो रही सूचना के दृष्टिगत पुलिस कर्मियों में कोरोना के संक्रमण के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्थाओं की समीक्षा पुलिस अधिकारियों द्वारा कर ली जायेगी और सेनेटाइजेशन/मास्क/ग्लब्स/पी.पी.ई. किट इत्यादि हेतु धनराशि की मांग पुलिस मुख्यालय से करते हुए पूर्व में उपलब्ध करायी गयी धनराशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र, यदि अब तक प्रेषित नहीं किया गया है, तो तत्काल प्रेषित किया जायेगा। इसकी सूचना गृह विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी। पुलिस लाइन में कैम्प लगाकर टेस्टिंग आदि की कार्यवाही की जायेगी एवं पुलिस लाइन/पुलिस आॅफिस/थाना/चैकी की प्रतिदिन फागिंग अग्निशमन विभाग से करायी जायेगी।
रेलवे स्टेशन पर करायी गयी टेस्टिंग की सूचना सन्तोषजनक नहीं है। जनपद के रेलवें/बस स्टेशन पर स्क्रीनिंग/टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाय। जनपद के सरकारी/निजी अस्पतालों में आॅक्सीजन की सप्लाई हेतु ड्रग इंस्पेक्टर अपने स्तर से समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें और इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कन्ट्रोल रूम सहित गृह विभाग के कन्ट्रोल रूम में नियमित रूप से दी जायेगी। जनपद में प्रत्येक नगर निकाय सहित ग्राम पंचायतों द्वारा अग्नि शमन विभाग से समन्वय स्थापित कर फागिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जनपद के प्रत्येक नगर निकाय में कोविड-19 के बचाव हेतु संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता रखी जायेगी और अतिरिक्त संसाधन हेतु यथा आवश्यकता मांग पत्र नगर विकास/राजस्व विभाग को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कि नगर निकाय के संसाधनों में कोई कमी न आने पाये।
जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें। उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही को गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम व आपदा प्रबन्धन अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के तहत कार्यवाही करायी जायेगी।

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