बहराइच 29 अपै्रल। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी शम्भु कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 की मतों की गणना 02 मई 2021 को प्रात 08ः00 बजे से प्रारम्भ होगी। मतगणना प्रकिया को शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने जाने हेतु उम्मीदवारों व उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं एवं मतगणना अभिकर्ताओं हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किये गये है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार मतगणना कक्ष में किसी ग्राम पंचायत के मतदेय स्थल पर प्रयुक्त दोनों मतपेटियां एक साथ लायी जायेंगी। एक ग्राम पंचायत की मतगणना पूर्ण होने के उपरान्त अगले क्रम में निर्धारित ग्राम पंचायत की मतगणना की जाएगी। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर आने वाले गणना कर्मचारियों तथा प्रत्याशियों/उनके गणना अभिकर्ताओं को अलग-अलग प्रवेश द्वार से प्रवेश दिया जायेगा। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे तथा मतगणना प्रारम्भ होने से समाप्त होने तक मतगणना की विडियोग्राफी भी करायी जाएगी।
मतगणना कक्ष/पंडाल में उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता या उसके गणना अभिकर्ता तीनों में से एक व्यक्ति ही एक समय रह सकता है। मतगणना केन्द्र के प्रांगण के 200 मीटर की परिधि में केवल ड्युटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों व उनके वाहनों को ही प्रवेश दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त मतणना केन्द्र के प्रांगण के 200 मीटर की परिधि में उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/गणना अभिकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। मतगणना के समय यदि दो प्रत्याशियों के मतगणना में बराबर हो अर्थात दोनों के बीच टाई की स्थिति उत्पन्न होती है तो नियमानुसार दोनों प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह के नाम लिखित पर्ची डलवाकर लाटरी पद्धति से निर्वाचन परिणाम घोषित किया जायेगा।
उन्होनें यह भी बताया कि कोविड-19 महामारीे संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के प्रत्याशियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एवं अपने निर्वाचन/मतगणना अभिकर्ता की गणना तिथि से पूर्व कोविड-19 की जांच करा लें। मतगणना स्थल के भीतर प्रत्याशी/निर्वाचन/मतगणना अभिकर्ता को मास्क लगाये बिना प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मतगणना परिसर में उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता तथा मतगणना अभिकर्ता हेतु मोबाइल, स्पाईपेन या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण कैमरा, तम्बाकू, गुटखा इत्यादि लेकर जाना वर्जित रहेगा। मतगणना परिसर/कक्ष में निर्वाचन अधिकारी/जोनल मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मोबाइल का प्रयोग वर्जित रहेगा।
जिन ग्राम पंचायतों की गणना हो रही होगी, केवल उन्ही ग्राम पंचायतों के उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना एजेन्ट को मतगणना परिसर/मतगणना कक्ष/पंडाल में प्रवेश दिया जायेगा। शेष को उनका नम्बर आने पर उद्घोषणा के माध्यम से सूचित किया जायेगा। ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के गणना अभिकर्ता के प्रवेश पास विकास खण्ड कार्यालय पर जिला पंचायत के प्रत्याशियों गणना अधिकर्ता के प्रवेश पास कलेक्ट्रेट स्थित सम्बन्धित नामांकन स्थल पर 30 अर्पे्रल 2021 से 01 मई 2021 के मध्य सभी निर्वाचन/सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जारी किये जायेगें। जिस ग्राम पंचायत की मतगणना समाप्त हो जायेगी, उसके गणना अभिकर्ता/उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना परिसर से बाहर चले जायेगें। उनके प्रवेश पास उसके गणना अभिकर्ता/उम्मीदवार/निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना परिसर से बाहर चले जायेगें। उनके प्रवेश पास उनसे अवश्य ले लिये जायेंगे। उपयुक्त स्थल पर प्रवेश पास वापस लेने की व्यवस्था का दायित्व सम्बन्धित गेट पर शांति व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस अधिकारी का होगा, जो यथा आवश्यक मेज, कुर्सी व स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। परिणाम घोषणा के बाद विजयी उम्मीदवार द्वारा किसी प्रकार का जुलूस/सभा पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत कोई जनसमूह भी एकत्रित नहीं किया जायेगा। आदेश का पालन न करने पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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