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Thursday, May 15, 2025 3:47:30 AM

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मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे एम्बुलेन्स स्वामी/चालक जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया किराया उत्पीड़न की शिकायत पर होगी कठोर कार्रवाई सक्षम अधिकारियों द्वारा की जाएगी निगरानी

मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे एम्बुलेन्स स्वामी/चालक जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किया गया किराया उत्पीड़न की शिकायत पर होगी कठोर कार्रवाई सक्षम अधिकारियों द्वारा की जाएगी निगरानी
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार बहराइच की रिपोर्ट

बहराइच 09 मई। कोविड-19 के संक्रमित मरीजों कोे इलाज हेतु उनके आवास अथवा चिकित्सारत् हास्पिटल से रेफरल हास्पिटल/कोविड हास्पिटल तक ले जाने हेतु एम्बुलेंस चालकों/स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से मनमानी दर से किराया वसूलने की शिकायतों का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु उपयोग में लायी जाने वाली सभी प्रकार के एम्बुलेंस के लिए किराये की दरों का निर्धारण कर दिया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार साधारण बिना आॅक्सीजन युक्त एम्बुलेंस रू. 1000 अधिकतम 10 कि.मी. हेतु तत्पश्चात 40 रू. प्रति कि.मी. अतिरिक्त, आॅक्सीजन युक्त एम्बुलेंस हेतु रू. 1500 अधिकतम 10 कि.मी. हेतु तत्पश्चात् 50 रू. प्रति कि.मी. अतिरिक्त तथा वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस रू. 2500 अधिकतम 10 किमी. हेतु तत्पश्चात् 100 रू. प्रति कि.मी. अतिरिक्त देय होगा। निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार देय होगी। मरीज को कोविड-19 हास्पिटल तक पहुचाने के उपरान्त एम्बुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।
जनपद में निर्धारित दरों पर कोविड-19 संक्रमित मरीज अथवा उसके परिजन को एम्बुलेन्स सेवाएं उपलब्ध हो सकें इसके लिए उपजिलाधिकारी सदर मो. नं 9454416033 व पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर 9454401368 तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) मो.नं 8005441164 को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नामित नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर सम्बन्धित परिवहन सेवा से जुड़े वाहन स्वामियों/संचालको से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे साथ ही निर्धारित दरों से अधिक धन की वसूली करने वाले वाहन चालकों/स्वामियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी श्री कुमार ने जनपद के समस्त वाहन स्वामियों, संचालकों व चालकों को सचेत किया है कि निर्धारित दर के अनुसार कोविड संक्रमित मरीज़ों तथा परिजनों को एम्बुलेन्स की सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। श्री कुमार ने कोविड संक्रमित मरीज़ों तथा उनके परिजनों से अपेक्षा की है कि निर्धारित दर से अधिक धनराशि की माॅग करने वाले एम्बुलेन्स स्वामियों, संचालकों व चालकों के विरूद्ध शिकायत पुलिस हेल्प लाइन नम्बर 112 व ट्रैफिक हेल्प लाइन नम्बर 9415002667 पर दर्ज करा सकते है।

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