Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Wednesday, March 26, 2025 10:26:41 PM

वीडियो देखें

न्यायिक कार्य के लिए निर्धारित किया गया रोस्टर

न्यायिक कार्य के लिए निर्धारित किया गया रोस्टर
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट

बहराइच 13 मई। जनपद न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा आवश्यक न्यायिक कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग/वर्चुअल माध्यम से सम्पादित किये जायेंगे। न्यायिक कार्य हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार जनपद न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वान्ह 09ः00 बजे से 10ः00 बजे तक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-1 मनोज कुमार मिश्रा द्वारा 17 एवं 19 मई 2021 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 10ः30 बजे तक, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वरूण मोहित निगम द्वारा 18 मई 2021 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 10ः30 बजे तक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्दिरा प्रकाश तृतीय द्वारा 20 मई 2021 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 10ः30 बजे तक तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरजन सिंह चतुर्थ द्वारा 21 मई 2021 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे से 10ः30 बजे तक सुनवाई की जायेगी। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि बन्दियों के ट्रायल, रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य सेशन कोर्ट द्वारा पूर्वाप्ह 11ः00 बजे से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।
इसी प्रकार मजिस्ट्रियल कोर्ट में एडिशनल सिविल जज (जू.डि.)/जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 02 नमितेश गुप्ता द्वारा 17, 18 व 19 मई 2021 को पूर्वान्ह 10ः30 बजे से 11ः30 बजे तक, एडिशनल सिविल जज (जू.डि.)/जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 04 सुश्री वर्तिका शुभानन्द द्वारा 20 मई 2021 को पूर्वान्ह 10ः30 बजे से 11ः30 बजे तक तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट अविरल सिंह 21 मई 2021 को पूर्वान्ह 10ः30 बजे से 11ः30 बजे तक सुनवाई की जायेगी। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि मजिस्ट्रीयल कोर्ट पर उक्त नामित मजिस्ट्रेटों द्वारा बन्दियों के ट्रायल, रिमाण्ड व अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य पूर्वान्ह 10ः00 बजे से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पादित किये जायेंगे।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *