बहराइच 18 मई। कृषि विभाग खरीफ-2021 में जनपद के किसानों का गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीज विक्रेताओं को दिशा-निर्देश जारी किये गये है। जनपद में बीज बिक्री के लिए समस्त बीज विके्रताओं के पास वैध बीज बिक्री लाइसेंस होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यापारी बिना अनुज्ञप्ति(लाइसेंस) प्राप्त किये बीज का व्यवसाय करते पाया जायेगा तो सम्बन्धित व्यापारी के विरुद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
यह जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि बीज विक्रेता अपने फर्म/दुकान पर डिस्प्ले बोर्ड, रेट बोर्ड, स्टाक बोर्ड, बिक्री/स्टाक रजिस्टर, कैशमेमो व अन्य वांछित अभिलेख पूर्ण रखेंगे तथा कृषकों को बिक्री की रसीद भी अवश्य देंगे। बीज विक्रेता उसी फर्म कम्पनी से स्टाक का क्रय करें जो फर्म कृषि निदेशालय उ0प्र0 से पंजीकृत/अधिकृत हो तथा उस फर्म का बीज बिक्री प्राधिकार पत्र सं0 बिल में अवश्य अंकित करायें अन्यथा की दशा में निरीक्षण के समय समस्त बीज सीज कर दिया जायेगा।
आधारीय/प्रमाणित(डबल टैग) वाले बीजों को ही कृषकों में विक्रय किया जाय। बीज विके्रता अपने प्रतिष्ठान से बिक्री की जा रही बीजों का पूर्ण विवरण सुरक्षित रखें जिसमे बीज प्राप्ति श्रोत, बिल/कैश मेमो सं0 व तिथि का पूर्ण विवरण अंकित हो। बीज विके्रता स्टाक का भण्डार बीज प्राधिकार में दर्ज स्थान पर ही करें अन्यथा स्टाक का भण्डारण अवैध माना जायेगा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। विके्रता द्वारा प्रतिमाह 05 तारीख को स्टाक प्राप्ति एवं विक्रय तथा अवशेष स्टाक की सूचना जिला कृषि अधिकारी बहराइच कार्यालय को भी उपलब्ध करायी जायेगी। बीज बिक्री के समय कोविड-19 संक्रमण के सुरक्षात्मक प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा।
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