बहराइच 21 मई। उपायुक्त उद्योग द्वारा अवगत कराया गया है कि सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना हेतु पात्रता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति 15 जून 2021 तक अपने पूर्ण आवेदन-पत्र जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, बहराइच में जमा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना की पात्रता की जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनकी आयु 18-40 वर्ष, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण के साथ-साथ उसे किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक द्वारा पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री स्वरोज़गार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोज़गार योजना या केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य किसी स्वरोज़गार योजना का लाभ न प्राप्त किया गया हो। योजनान्तर्गत आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को केवल एक बार ही लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है। आवेदक को इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि वह पात्रता की समस्त शर्तें पूर्ण कर रहा है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग ने बताया कि आवेदक की आयु 01 अपै्रल 2021 को कम से कम 18 वर्ष तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना हेतु आनलाइन आवेदन ही मान्य है। अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र के सहायक आयुक्त उद्योग बाबू राम, 9453248812, सहायक प्रबन्धक तकनीकी जे.पी. यादव के मो.नं 9451008022 एवं सहायक प्रबन्धक संदीप कुमार के मो.नं 7905357176 पर प्रातः 10ः30 बजे से सायं 5ः30 तक सम्पर्क किया जा सकता है।
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