बहराइच 11 जून। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ए0के0 गौतम ने बताया कि दुकान-निर्माण संचालन ऋण योजनान्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। योजनान्तर्गत आवेदक को दुकान-निर्माण संचालन हेतु रू0. 10000 का ऋण दिया जाता है, जिसमें रू0. 7500 पर 4 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज एवं 2500 रू0. अनुदान स्वरूप दिया जाता है।
उन्होनें बताया कि पात्रता रखने वाले जनपद के निवासी इच्छुक दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो। आवेदक किसी अपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो और उसके द्वारा पूर्व में कोई ऋण बकाया न हो। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो। आवेदक आय करदाता की श्रेणी में न आता हो। आवेदक का राष्ट्रीयकृत बैंकों में संचालित बैंक खाता सम्बन्धी बैंक पासबुक। नवीनतम दिव्यांगता दर्शाती हुई फोटोग्राफ के साथ विभागीय पोर्टल दिव्यांगजनदुकान डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते है।
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