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Saturday, March 22, 2025 11:46:07 AM

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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण तथा मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के दावों के निस्तारण के सम्बंध में डीएम की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण तथा मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के दावों के निस्तारण के सम्बंध में डीएम की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट

बहराइच 16 जून। जिलाधिकारी डा. दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना तथा मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में प्राप्त दावों के निस्तारण हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना में प्राप्त 118 दावों के सापेक्ष 45 दावों की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में प्राप्त 12 दावों के सापेक्ष 04 को स्वीकृति प्रदान की गयी। शेष दावों के सम्बंध में उप जिलाधिकारी व तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर दावों के सम्बंध में आख्या उपलब्ध कराये ताकि शेष दावों के सम्बंध में यथा उचित निर्णय लिया जा सके।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना में आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करण्ट लगने, सांप के काटने, जीव-जन्तु, जानवर द्वारा काटने, मारने एवं आक्रमण से, समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने, आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने, मकान गिरने, रेल, रोड, वायुयान, अन्य वाहन आदि से दुघर्टना, भू-स्खलन, भूकंप, गैस-रिसाव, विस्फोट, सीवर चैम्बर में गिरने अथवा अन्य किसी कारण से कृषक की दुर्घटनावस मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में कृषक के विधिक वारिस/वारिसों को आर्थिक सहायता अनुमन्य प्रदान की जाती है। कृषक के मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति में, दोनो हाथ, दोनो पैर अथवा दोनों आखों क्षति पर एवं एक हाथ तथा एक पैर की क्षति पर 05 लाख रूपये, 50 प्रतिशत दिव्यांगता पर 2.50 लाख एवं 25 प्रतिशत की दिव्यांगता पर 1.25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में स्थाई पूर्ण विकलांगता/स्थाई और लाईलाज पागलपन/कुल दो अंगो के स्थाई नुकसान/दोनों आखों में स्थाई दृष्टि का नुकसान/एक अंग और एक आंख की दृष्टि का स्थायी नुकसान/वाॅक का स्थायी नुकसान, निचले जबड़े की पूरी हानि/चबाने की स्थिति का स्थायी नुकसान पर 05 लाख रूपये एवं दोनो कानो से बहरेपन की स्थिति में 3.75 लाख रूपये तथा एक अंग का स्थायी नुकसान/एक आख की दृष्टि हानि का स्थायी नुकसान होने पर 2.5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
बैठक में सीआरओ प्रदीप कुमार यादव, एएसपी (ग्रामीण) अशोक कुमार, उपजिलाधिकारी सदर सौरभ गंगवार आईएएस, नानपारा राम आसरे वर्मा, कैसरगंज महेश कुमार कैथल, महसी एस.एन. त्रिपाठी, एसीएमओ डा. जयन्त सहित अन्य सम्बंधी मौजूद रहे।

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