बहराइच 22 जून। जनपद में मिथाईल अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्प्रिट एवं अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, तस्करी आदि पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से सोमवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डा. दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि अवैध मदिरा के निर्माण,परिवहन, तस्करी आदि पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाई की जाय। इसके अलावा पेन्ट एवं थिनर की दुकानों की चेकिंग कर उनके सैम्पुलिंग भी लिये जाय। मुखबरी नेटवर्क विकसित किया जाय। नेपाल सीमा से अवैध शराब की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के लिए एसएसबी एवं आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवर्तन की कार्यवाई की जाय।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जहरीली शराब के सेवन से व्यापक जनहानि के दृष्टिगत अवैध मध निष्कार्षण, अवैध कच्ची शराब, रेक्टिफाइड स्प्रिड मिथाईल अल्कोहल के दुरूपयोग एवं अवैध व्यापार में संलिप्त गिरोहों के विरुद्ध भी उ.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 60 (क), आईपीसी 272 गिरोह बन्द अधिनियम एवं गैगेस्टर अधिनियम में कार्यवाई की जाय। मिहींपुरवा क्षेत्र के वन क्षेत्र में ड्रोन कैमरे द्वारा अवैध शराब के अड्डो को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाई की जाय। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह, उप जिलाधिकारी नानपारा राम आसरे वर्मा, पयागपुर कीर्ति प्रकाश भारती, कैसरगंज महेश कुमार कैथल, महसी एस.एन. त्रिपाठी, सीओ सिटी विनय कुमार द्विवेदी, जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लावनियां सहित एसएसबी व अन्य विभागों के सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
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