बहराइच 30 जून। कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए ईदुज्जुहा(बकरीद), स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, तथा रक्षा बन्धन आदि आगामी त्यौहारों व विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं एवं सम्भावित प्रमुख, क्षेत्र पंचायत निर्वाचन को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातातरण में सम्पन्न कराये जाने तथा बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
अपर जिला मजिस्टेªट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा जारी आदेश के समस्त 28 प्रस्तर 23 अगस्त 2021 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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