बहराइच 22 जुलाई। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा 22 अपै्रल 2021 के मा. न्यायालय के संकल्प के अनुसार सभी न्यायालय शनिवार तथा रविवार को बंद रहेगें। अदालत परिसर को शनिवार व रविवार को पूरी तरह से साफ करना पड़ता है। जनपद न्यायाधीश द्वारा जारी किये गये आदेशानुसार ओ0आई0 नजारत को निर्देश दिया गया है कि इस अवधि में तथा सभी कार्य दिवसों में न्यायालय परिसर खोलने से पहले पूरी तरह से साफ-सफाई सुनिश्चित की जाय और जिला मजिस्ट्रेट, अन्य प्रशासनिक अधिकारियों तथा सीएमओ, सीएमएस की सहायता से न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की तापीय स्कैनिंग जांच सुनिश्चित की जाय। काम पूरा होते ही न्यायिक अधिकारी और उसके कर्मचारीगण न्यायालय परिसर से बाहर निकल सकते हैं, सामाजिक दूरी की कार्यवाई का कड़ाई से न्यायालय के परिसर में और अधिवक्ताओं, न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा न्यायालय के कमरे, कार्यालयों में पालन किया जायेगा, हर व्यक्ति द्वारा जो न्यायालय परिसर में प्रवेश करता है तथा न्यायालय कक्ष में भी मुखौटे का इस्तेमाल अनिवार्य है। केन्द्रीय नाजिर को निर्देश दिया गया है कि वह यह व्यवस्था करें और अदालत कक्ष, कार्यालय के द्वार पर सैनिटाइजर भी प्रदान करें।
जिला न्यायालयों के उद्घाटन और कार्यकरण से सम्बन्धित सभी पूर्व दिशा-निर्देशों के अद्यतन में मा. उच्च न्यायालय द्वारा सीपीसी/ई-न्यायालय/इलाहाबाद दिनांक 20 जुलाई 2021 ने नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं, इसके अनुसार यह आदेश दिया गया है कि सभी न्यायालय समय-समय पर जारी वर्तमान प्रावधानों, नियमों, दिशा-निर्देशों और प्रपत्रों के अनुसार न्यायिक कार्य और प्रशासनिक मामले को उठाने के लिए खुल जायेंगे। सभी पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठायेंगे कि न्यायालय की कार्यवाही के लिए न्यूनतम न्यायालय कक्ष में पक्षकारों, वकीलों की संख्या एक बार में मौजूद हो, ताकि भौतिक दूरी सम्बन्धी दिशा-निर्देशों को सुनिश्चित किया जा सके। पीठासीन अधिकारी तब तक मामले में पक्षकारों को प्रकट होने से नहीं रोकेंगे जब तक कि किसी रोग का सामना न कर रहे हों, बल्कि उन्हें अधिकार होगा कि वह अपराध के प्रवेश को न्यायालय में या उन बिन्दुओं पर रोक लगा सकें जिनसे अधिवक्ता वाद निकाले जाते हैं।
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