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Friday, May 16, 2025 1:45:30 PM

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कोविड-19 संक्रमण से अनाथ हुई बालिकाओं की शादी हेतु मिलेगी आर्थिक सहायता

कोविड-19 संक्रमण से अनाथ हुई बालिकाओं की शादी हेतु मिलेगी आर्थिक सहायता
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट

बहराइच 30 जुलाई। कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित, अनाथ व संकटग्रस्त ऐसे बच्चों के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ् जी की महत्वकांक्षी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारम्भ की गयी है। कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित उक्त श्रेणी की लाभन्वित सभी बालिकाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान रू0एक लाख एक हजार रूपये उपलब्ध कराई जायेगी।
यह जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे सभी बच्चों जिनके माता-पिता अथवा दोनो की कोविड-19 महामारी के संक्रमण के प्रभाव से मृत्यु हो गयी है तथा इन बच्चों का कोई करीबी अभिभावक न हो अथवा उनकी देख-भाल न करना चाहे या परवरिस करने में सक्षम न हो के भरण-पोषण, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिलाधिकारी कार्यालय बहराइच के कमरा नं0-19 या 28 में जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में संम्पर्क कर सकते है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रही बालिकाओं को ही उनके विवाह हेतु आर्थिक सहायता, अनुदान की धनराशि अनुमन्य की जायेगी। विवाह हेतु निर्धारित की गयी तिथि को वर की आयु 21 वर्ष तथा वधु की आयु 18 से कम न हो। विवाह की तिथि के 90 दिन पूर्व से आवेदन किया जाना अनिवार्य है। प्रोबेशन अधिकारी श्री सिंह ने बताया कि 02 जून 2021 से पूर्व किये गये विवाह हेतु अनुदान देय नही होगा। योजना की पात्रता हेतु बालिका तथा उसके वर्तमान अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्ण आवेदन पत्र। माता-पिता/ वैध संरक्षक जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा कोविड-19 से मृत्यु सम्बन्धी साक्ष्य, वर व वधू का आय प्रमाण पत्र(किशोर न्याय बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा-94 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो। विवाह की तिथि नियत होने या सम्पन्न होने सम्बन्धी अभिलेख यथा विवाह का कार्ड। उत्तर प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण। परिवार का आय प्रामण पत्र जो तीन लाख रूपये से कम हो माता/पिता दोनो की मृत्यु होने की दशा में आवश्यक नही है।

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