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Friday, May 16, 2025 1:53:47 PM

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आबकारी नीति के प्राविधानों का आक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें : जिला आबकारी अधिकारी 

आबकारी नीति के प्राविधानों का आक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें : जिला आबकारी अधिकारी 
बहराइच 04 अगस्त। शासन के निर्देश के क्रम में मिथाइल अल्कोहल को पेय मदिरा के रूप में दुरूपयोग को रोकने तथा अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवनियां ने फुटकर बिक्री की देशी, विदेशी मदिरा एवं बियर के अनुज्ञापियों व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के साथ बैठक कर शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान करते हुए अनुज्ञापियों को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दुकान पर ब्राण्डवार, धारितावर मदिरा रेट लिस्ट चस्पा करायें एवं प्रत्येक आबकारी दुकानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाये एवं माह के अन्त में रिकार्डिंग आबकारी कार्यालय को उपलब्ध करायें। मदिरा, बियर दुकानां के स्टॉक रजिस्टर में आमद, बिक्री का अंकन प्रतिदिन स्पष्ट व पठनीय अवश्य किया जाय। स्टॉक रजिस्टर में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग एवं पृष्ठों को खराब न किया जाय। एफ0एल0-25 एवं एफ0एल0-36 पास तथा संबंधित दुकान के अनुज्ञापन, लाइसेंस सुरक्षित रखे निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को वांछित अभिलेख मॉगे जाने पर तत्काल उपलब्ध कराये। देशी शराब की निकासी पासबुक पूर्ण कराकर प्रत्येक मासान्त क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों एवं जिला आबकारी अधिकारी से प्रमाणित कराये।
यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दुकान पर थोक अनुज्ञापन (सी0एल0-2 अथवा एफ0एल0-2/2बी) से निर्गत मदिरा/बियर का स्टॉक उसी दुकान पर ही होना आवश्यक है। आबकारी नीति में दिये गये प्राविधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की दशा में अनुज्ञापन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। दुकानों के लाइसेंस धारकों एवं विक्रेताओं को चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अनुज्ञापी द्वारा दुकान पर विक्रेता को हटाया अथवा रखा जाता है तो उस नवीन विक्रेता की चरित्र प्रमाण पत्र, अनुज्ञापी के प्रार्थना पत्र के साथ अवश्य प्रस्तुत करें तथा संबंधित संशोधित लाईसेंस दुकान पर रखे। सभी अनुज्ञापी विक्रेता पहचान पत्र अवश्य बनवाये। अधिकृत विक्रेता ही अनुज्ञापन पर मदिरा की बिक्री कर सकेगा। सभी दुकानां पर आवश्यक सूचनाओं से सम्बन्धित साईनबोर्ड लगया जाय। दुकान पर अवैध मदिरा के कारोबार से संबंधित सामग्री अथवा अवैध षराब कारोबार में विक्रेता के संलिप्त होने की दषा में अनुज्ञापी तथा विक्रेता दोनो ही उत्तरदायी होगें तथा उस दुकान का अनुज्ञापन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों, अड्डों पर सतर्क दृष्टि बनाये रखने तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं को जिला आबकारी अधिकारी तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक को उपलब्ध कराये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। दुकानों पर कोविड-19 के सुरक्षात्मक प्रोटोकाल का पालन करने के भी निर्देश दिये गये।

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