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Friday, May 16, 2025 4:50:55 PM

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बन्दियों की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर सकते हैं साक्ष्य 9 अगस्त को प्रस्तुत किये जा सकते हैं साक्ष्य

बन्दियों की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर सकते हैं साक्ष्य 9 अगस्त को प्रस्तुत किये जा सकते हैं साक्ष्य
बहराइच 07 अगस्त। अपराध संख्या 98/1981 अन्तर्गत धारा-148, 324, 302/149 भा.द.सं. थाना रिसिया जनपद बहराइच से सम्बन्धित निरूद्ध सज़ायाफ्ता बन्दी हमीद पुत्र गुलाम मोहम्मद, निवासी सतरही, थाना सोनवा, जनपद बहराइच (वर्तमान श्रावस्ती) जिसकी दौरान उपचार के.जी.एम.यू. लखनऊ में 02 जुलाई 2019 को मृत्यु हो गयी है। इसके अलावा अपराध संख्या 263/2019 अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी, 2201, 376, 506 भा.द.सं. व धारा 3/4 डी.पी. एक्ट, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच से सम्बन्धित निरूद्व महिला विचाराधीन बन्दी श्रीमती जानकी वर्मा पत्नी मंगरे वर्मा, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी ग्राम कालीमिश्र पुरवा, दा. शम्भू टिकरी, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच जो 21 जुलाई 2019 से कारागार में निरूद्ध थी। जिसकी दौरान उपचार के.जी.एम.यू. लखनऊ में 20 सितम्बर 2019 को मृत्यु हो गयी है। न्यायालय सिविल जज (प्र.ख.)/ए.सी.जे.एम. बहराइच द्वारा उक्त विचाराधीन बन्दियों की मृत्यु के सम्बन्ध में न्यायिक जॉच की जा रही है।
यह जानकारी देते हुए जॉच अधिकारी/ए.सी.जे.एम. ईश्वर शरण कन्नौजिया ने बताया कि विचाराधीन बन्दियों की मृत्यु की बाबत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना हो तो वह 09 अगस्त 2021 को सिविल जज (प्र.ख.)/ए.सी.जे.एम. बहराइच के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।

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