बहराइच 14 सितम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा संचालित योजना ‘‘निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं 2010’’ के अन्तर्गत विधिक सेवा एवं परामर्श देने हेतु 03 वर्षा के लिए गठित होने वाले पैनल में शामिल होने के इच्छुक जनपद एवं तहसील के अधिवक्तागण 04 अक्टूबर 2021 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच में आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 03 वर्षा से कम वकालत की अवधि वाले अधिवक्तागण आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश ने बताया कि आवेदन पत्र के साथ बार काउन्सिल में पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं स्वयं की रंगीन फोटो संलग्न करना होगा। आवेदन के प्रारूप तथा पैनल अधिवक्ता चयन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु किसी भी कार्यअवधि में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि पैनल हेतु चयनित अधिवक्ताओं को आंवटित किये गये न्यायालय में लम्बित मुकदमों में पैरवी करने हेतु नियमानुसार मानदेय देय होगा।
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