बहराइच 14 सितम्बर। विनियमित क्षेत्र-बहराइच के अन्तर्गत स्वीकृत मानचित्रो के विपरीत शापिंग काम्पलेक्स, नर्सिग होम एवं अन्य बडे प्रतिष्ठान आदि मे आरक्षित पाकिंग के स्थान पर अवैध निर्माण करने वाले 08 अवैध निर्माणकर्ताओं को नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र-बहराइच द्वारा नोटिस जारी कर जबाब मागा गया है क्यो न उनके द्वारा कराये गये अवैध निर्माण की प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराते हुये धराशायी आदेश पारित कर दिया जाये।
उल्लेखनीय है कि अवैध निर्माण स्थल काजीपुरा, निकट-पुराना नानपारा बस स्टैण्ड के सामने, थाना-कोतवाली नगर, बहराइच के लिए मेसर्स फ्रेन्डस बिल्डटेक, द्वारा पार्टनर नवनीत अग्रवाल, पुत्र स्व. गोपी कृष्ण अग्रवाल आदि, भवन संख्या-174, निवासी मोहल्ला- गुलामअलीपुरा, छावनी से डिगिहा तिराहे के बीच निकट एन.वाई. काम्पलेक्स, थाना-दरगाह शरीफ, बहराइच के लिए श्रीमती शिल्पी गुप्ता पत्नी स्व. श्याम नारायण, श्रेष्ठ कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्याम नारायण, एवं कुमारी आध्या गुप्ता पुत्री स्व. श्याम नारायण को नोटिस जारी किया गया।
इसी प्रकार मोहल्ला-मीराखेलपुरा, कबाबची गली में रस्तोगी काम्पलेक्स के सामने, थाना-नगर कोतवाली, बहराइच के अवैध निर्माण हेतु श्रीमती रेखा गॉधी पत्नी जितेन्द्र कुमार गॉधी, मोहल्ला गुदड़ी (गुदड़ी चौराहा), थाना-नगर कोतवाली, बहराइच अन्तर्गत अवैध निर्माण स्थल हेतु रविन्द्र नाथ पुरी पुत्र अमर नाथ पुरी, मोहल्ला फ्रीगंज, निकट डिगिहा तिराहे के सामने, थाना-कोतवाली नगर, बहराइच अन्तर्गत अवैध निर्माण हेतु मे. वी मार्ट काम्पलेक्स को नोटिस जारी किया गया।
इसके अतिरिक्त विशाल मेगा मार्ट, मोहल्ला-सलारगंज, (निकट पेट्रोल पम्प, झिगहा घाट), थाना दरगाह शरीफ, बहराइच अन्तर्गत अवैध निर्माण स्थल के लिए राम गोपाल अग्रवाल पुत्र डोंगरमल/प्रो. विशाल मेगा मार्ट, सिटी लाइफ शापिंग काम्पलेक्स मोहल्ला-डिगिहा, निकट-सुखदेव राज पेट्रोल पम्प, गोण्डा रोड़, थाना-कोतवाली नगर, बहराइच अन्तर्गत अवैध निर्माण स्थल के लिए प्रो. संजय चोपडा, पुत्र स्व. सुखदेव राज चोपडा, मेसर्स/प्रो. सिटी लाइफ शापिग काम्पलेक्स तथा मोहल्ला खत्रीपुरा, निकट महिला डिग्री कालेज, के सामने लखनऊ रोड, थाना-कोतवाली नगर, बहराइच अन्तर्गत अवैध निर्माण स्थल के लिए सैफ मो. खान, सादेक मोहम्मद खान आदि पुत्रगण स्व. मो. शोऐब खान एवं श्रीमती सायरा खान पत्नी स्व. मो. शोऐब खान को नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र-बहराइच द्वारा नोटिस निर्गत की गयी है।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






