बहराइच 14 अक्टूबर। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 02 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2021 तक आयोजित किये जा रहे अखिल भारतीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के निर्देशानुसार बुधवार को तहत तहसील सदर-बहराइच द्वारा शहरी क्षेत्र में, तहसील कैसरगंज द्वारा ग्राम देवलखा, सौगहना, बेलहरी व फखरपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर उपस्थित लोगों को वरासत, धारा 24(हदबरारी), धारा 116 (बंटवारा) के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी तथा उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण किया गया।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि इसके अतिरिक्त पीएलवी राघवेन्द्र त्रिपाठी, मनोज कुमार मौर्या व श्रवण कुमार शुक्ला द्वारा तहसील महसी अन्तर्गत ग्राम गड़वा, किशुनपुरमीठा एवं देवदत्तपुर में तथा जरवल परियोजना अन्तर्गत ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा विभिन्न गांवों में डोर-टू-डोर जाकर उपस्थित जनसामान्य को उनके मूल अधिकारों, पुलिस द्वारा उत्पीड़न और किसी के साथ हुए उसके मौलिक अधिकारों के हनन, बाल श्रम आदि के बारे में उनके अधिकारों से अवगत कराया गया।
इस अवसर पर लोगों को यह भी जानकारी दी गयी कि गूगल प्ले स्टोर से नालसा ऐप डाउनलोड कर लें ताकि वह घर बैठे-बैठे विधिक सहायता हेतु ऐप के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच को आनलाइन प्रार्थना-पत्र दे सकते है। इस अवसर पर आमजनमानस को डोर-टू-डोर जाकर लीफलेट्स का वितरण व विधिक अधिकार के प्रति जागरूक किया गया तथा कोविड-19 के सम्बन्ध मंे भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु सचेत किया गया।
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