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Tuesday, June 10, 2025 3:18:38 AM

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उर्वरक की ओवर रेटिंग तथा अनावश्यक भण्डारण पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई: डीएम

उर्वरक की ओवर रेटिंग तथा अनावश्यक भण्डारण पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई: डीएम
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट

बहराइच 25 अक्टूबर। वर्तमान समय में कृषकों द्वारा की जा रही रबी फसलों की बुआई के समय फसल वेसल ड्रेसिंग हेतु फसल की निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में किसानों को ससमय फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा जिला कृषि अधिकारी व सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता को निर्देश दिये गये हैं कि उर्वरक वितरण कार्य का नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए किसानों को वेसल ड्रेसिंग हेतु फास्फेटिक उर्वरकों यथा डी.ए.पी., एन.पी.के. एवं एस.एस.पी. की उपलब्धता सुनिश्चित करायें।
जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र ने निर्देश दिया है कि कृषकों को उर्वरकों की बिक्री करते समय उनकी जोतबही/खतौनी देखकर उसमें अंकित कृषित भूमि एवं बोई जाने वाली फसलों की निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित करायी जाये। साथ ही सभी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा विक्रय रजिस्टर पर अनिवार्य रूप से पूर्ण विवरण अंकित किया जाय। क्रेता कृषक की जोतबही/खतौनी एवं बोई जाने वाली फसल का विवरण भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय।
डॉ. चन्द्र ने यह भी निर्देश दिया है कि जनपद में प्राप्त होने वाली उर्वरकों का सुगमतापूर्वक कृषकों की मांग/आवश्यकता के अनुरूप वितरण किये जाने हेतु सहकारिता विभाग के साधन सहकारी समितियों एवं अन्य सहकारी संस्थाओं तथा निजी क्षेत्र के प्रत्येक उर्वरक बिक्री केन्द्र पर उर्वरक की बिक्री की सतत निगरानी किये जाने हेतु कृषि, सहकारिता, ग्राम्य विकास विभाग एवं यथावश्यकता अन्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की बिक्री केन्द्रों पर केन्द्रवार ड्यूटी लगाई लाये तथा प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने निरीक्षण के समय बिक्री केन्द्रों पर उर्वरक वितरण रजिस्टर पर कृषकों की जोतबही/खतौनी एवं बोई जाने वाली फसल का विवरण अंकित किये जाने का सत्यापन किया जाय।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि यदि उर्वरक विक्रेता निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री करता पाया जाय तो उसके विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधान के अनुसार प्रभावी विधिसंगत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि फुटकर उर्वरक विक्रेताआंे के साथ थोक उर्वरक विक्रेताओं एवं बफर स्टाकिस्टों का भी सघन निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई थोक विक्रेता स्थानीय स्तर पर उर्वरक का अनावश्यक भण्डारण कर उर्वरकों का कृत्रिम अभाव उत्पन्न न करने पाये। इसके अलावा अधिक भण्डारित स्टाक को बाज़ार में कृषकों के लिये बिक्री हेतु अविलम्ब अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित करायें साथ ही दोषियों के विरूद्ध सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।

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