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Thursday, February 6, 2025 7:37:15 PM

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विधिक जागरूकता एवं साक्षरता के लिए आयोजित किये गये विविध कार्यक्रम

विधिक जागरूकता एवं साक्षरता के लिए आयोजित किये गये विविध कार्यक्रम
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट

बहराइच 29 अक्टूबर। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 02 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2021 तक आयोजित किये जा रहे अखिल भारतीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के निर्देशानुसार वृहस्पतिवार को तहसील महसी परिसर एवं महेशपुरवा में उपजिलाधिकारी महसी एस.एन. त्रिपाठी की अध्यक्षता में प्रभारी तहसीलदार महसी विपुल कुमार सिंह व वरिष्ठ सहायक के.सी. मिश्रा द्वारां विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर उपस्थित लोगों को वरासत, धारा 24 (हदबरारी), धारा 116 (बंटवारे) व राजस्व सम्बन्धी जानकारी प्रदान की गयी। दी व राजस्व सम्बन्धी अन्य जानकारी दी गयी तथा लोगों की समस्याओं को सुनवाई कर समस्याआंे का निराकरण भी कराया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के तत्वाधान में विगत बुधवार को अपरान्ह 03ः00 बजे वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से विषेश अदालत/जेल लोक अदालत (आनलाइन/ई-लोक अदालत) का आयोजन किया गया। श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि जेल लोक अदालत हेतु नामित सिविल जज प्र.ख./ए.सी.जे.एम. बहराइच ईश्वर शरण कन्नौजिया द्वारा 20 वादों पर सुनवाई की गयी।
सचिव, श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि इसके अतिरिक्त पीएलवी राघवेन्द्र त्रिपाठी, श्रवण कुमार शुक्ला, ननकऊ विश्वकर्मा, जयशंकर त्रिपाठी, ऊशा आर्या, सोनाली व शान्ती देवी द्वारा जिलें के विभिन्न स्थानों पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर लगाने के साथ ही साथ जनपद के विभिन्न गांवों में डोर-टू-डोर जाकर उपस्थित जनसामान्य को जानकारी दी गयी कि ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय रू. 03 लाख से कम है, दिव्यांगजन, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य, अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे व्यक्ति जिनसे बेगार करायी जाती है, मानसिक रोगी, अनपेक्षित आभाव जैसे बहुविनाश, जातिय हिंसा, बाढ़ सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश के दशाओं के अधीन सतायें हुए व्यक्ति या शहीद सैनिकों के आश्रित, औद्योगिक श्रमिक, कारागृह किशोर, चिकित्सकीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दी जा रही सुविधा के लिए पात्र व्यक्ति माने गये हैं।

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