Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Monday, April 21, 2025 10:43:22 PM

वीडियो देखें

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 06 अपात्र लाभार्थियों से होगी शासकीय धन की वसूली दोषी ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान के विरूद्ध दर्ज होगी एफ.आई.आर.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 06 अपात्र लाभार्थियों से होगी शासकीय धन की वसूली दोषी ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान के विरूद्ध दर्ज होगी एफ.आई.आर.
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट

बहराइच 09 नवम्बर। खण्ड विकास अधिकारी महसी द्वारा की गयी जॉच में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत ग्राम मैकूपुरवा के 06 लाभार्थियों के अपात्र पाये जाने पर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र नेे कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी अपात्र लाभार्थियों से शासकीय धनराशि की वसूली किये जाने तथा दोषी ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम प्रधान के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। बीडीओ महसी की जॉच आख्या में ग्राम मैकूपुरवा के 06 लाभार्थी चिन्ताराम पुत्र रामदीन, हसन अली पुत्र बशीर, नागरजीत पुत्र लाला, सुरेश पुत्र सुदधा, श्रीमती मैसरा पत्नी इनफान व मेवालाल पुत्र सांवली अपात्र पाये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि ब्लाक महसी अन्तर्गत ग्राम मैकूपुरवा निवासी तालुकदार पुत्र बदलू व अन्य द्वारा मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका सं. 4617-एम.बी./2021 में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 18 फरवरी 2021 के क्रम में याचिकर्ताओं केे प्रत्यावेदन के निस्तारण हेतु 13 अक्टूबर 2021 को जिलाधिकारी द्वारा की गयी सुनवाई में याचिकर्ता तालुकदार पुत्र बदलू, रिखीराम पुत्र वैस, कुसुमा पत्नी सूरज, छबीले पुत्र बाबू व शत्रुघन पुत्र शम्भू की सुनवाई की गई जिसमें तालुकदार एवं छबीले अपात्र पाये गये। जबकि अन्य तीन याचीकर्ता तकनीकी कारणोंवश अपात्र पाये गये।
जिलाधिकारी की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि ग्राम के ही 08 व्यक्तियों जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ दिया गया है, वे भी अपात्र की श्रेणी में आते हैं। शिकातकर्ताओं द्वारा दी गयी जानकारी का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी महसी को सम्बन्धित लाभार्थियों की जॉच किये जाने के निर्देश दिये गये थे। डीएम के निर्देश पर बीडीओ द्वारा की गयी जॉच में पाया गया कि उक्त में 06 लाभार्थी अपात्र हैं। इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए डीएम ने अपात्र पाये गये व्यक्तियों से नियमानुसार वसूली करने और दोषी ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के साथ-साथ शिकायतकर्ता के सुरक्षा के दृष्टिगत विपक्षीगण को पाबन्द मुचलका की कार्रवाई भी किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *