बहराइच 29 नवम्बर। जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि जनपद को दहेज से मुक्त कराने हेतु दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8बी(4) के अन्तर्गत एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाना है, जिसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं जिसमें कम से कम दो महिलाएं अवश्य हों, के नाम, दूरभाष नम्बर, ई-मेल व पते सहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। श्री सिंह ने समाज कल्याण क्षेत्र में कार्य करने वाले इच्छुक सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की है कि वांछित विवरण कलेक्ट्रेट भवन स्थित महिला कल्याण विभाग कार्यालय के कक्ष संख्या 19 अथवा 28 में तीन दिवस के अन्दर उपलब्ध करा दें ताकि एडवाइजरी बोर्ड के गठन हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जा सके।
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