बहराइच 30 दिसम्बर। अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) मनोज ने बताया कि शासन द्वारा स्टाम्प कमी के वादों के निस्तारण हेतु समाधान योजना लागू की गयी तो 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रहेगी। स्टाम्प कमी के वादों में पक्षकार द्धारा समाधान योजना अर्न्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर वाद में स्टाम्प कमी की धनराशि व नियमानुसार ब्याज के साथ 100 रुपये का टोकन अर्थदण्ड जमा कराकर वाद निस्तारित किया जाना है।
अपर जिलाधिकारी मनोज ने बताया कि यदि पक्षकार चाहें तो जनपद के स्टाम्प कलेक्टरों जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) व सहायक आयुक्त स्टाम्प के न्यायालय में स्टाम्प कमी के विचाराधीन वादों में समाधान योजना के अर्न्तगत स्टाम्प कमी की धनराशि व नियमानुसार ब्याज के साथ 100 रुपये का टोकन अर्थदण्ड जमा करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
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