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Sunday, June 8, 2025 12:05:48 PM

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जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

बहराइच 10 जनवरी। वर्तमान समय में कोविड-19 के नये वेरियंट (ओमिक्रोन) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का पालन कराते हुए मकर संक्रान्ति, माघ मेला, गणतन्त्र दिवस, हजरत अली का जन्म दिवस, वसन्त पंचमी आदि आगामी त्यौहारों, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं तथा विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की अधिसूचना जारी होने जाने के फलस्वरूप वर्तमान में कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम गाइड लाइन का अनुपालन कराते हुए विधान सभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट मनोज द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।
अपर जिला मजिस्टेªट मनोज द्वारा जारी आदेश के समस्त 31 प्रस्तर 09 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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