बहराइच 10 जनवरी। जनपद में आसन्न विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने तथा विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 04 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 02 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह की 15 तारीख को आगामी 06 माह तक उपस्थित दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना मटेरा अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर दा. शंकरपुर नि.माहिर पुत्र ढोड़े, थाना रूपईडीहा के छोटी मस्जिद चिकवन मोहल्ला कस्बा नि. इरफान अली पुत्र अनीस, थाना कोतवाली मुर्तिहा के मेवालालपुरवा दा. मंझरा नि. महेश कुमार पुत्र कुंवर व थाना रानीपुर के गोबरहा नि. अनीस पुत्र हबीब को 06 माह के जिला बदर किया गया है। इसके अलावा थाना बौण्डी अन्तर्गत ग्राम बौण्डी नि. हरिओम उर्फ अभिषेक पुत्र स्व. चन्द्र शेखर तथा थाना दरगाह शरीफ अन्तर्गत सलारगंज नई बस्ती निकट घसियारी मस्जिद नि. कलाम अली पुत्र छोट्टन को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 15 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।
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