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Wednesday, April 30, 2025 3:07:19 AM

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सिविल कोर्ट परिसर में 22 जनवरी को आयोजित होगी विशेष लोक अदालत पारिवारिक विवादों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर होगा समाधान

सिविल कोर्ट परिसर में 22 जनवरी को आयोजित होगी विशेष लोक अदालत पारिवारिक विवादों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर होगा समाधान

बहराइच 12 जनवरी। सिविल जज (सि.डि.)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि पारिवारिक विवादों के प्री-लिटिगेशन स्तर पर समाधान के लिए 22 जनवरी 2022 को विशेष लोक अदालत का आयोजन सिविल कोर्ट परिसर में किया जा रहा है। श्रीमती यादव ने बताया कि वैवाहिक विवादों से न हो कोई परेशान, भारत का हर परिवार, हो सुखी और खुशहाल के उद्देश्य से आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत के सम्बन्ध में टोल फ्री नम्बर 18004190234 अथवा 15100 पर सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
सचिव, श्रीमती यादव ने बताया कि पति एवं पत्नी के साथ विभिन्न कारणों से उत्पन्न हुआ विवाद वैवाहिक वाद की श्रेणी में आयेगा। ऐसे विवादों के समाधान के लिए पति एवं पत्नी अथवा उनके नज़दीकी रिश्तेदार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच/ए.डी.आर. भवन निकट तारा महिला इण्टर कालेज, बहराइच में स्वयं उपस्थित होकर या किसी भी व्यक्ति के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना-पत्र में विवाद का संक्षिप्त विवरण, प्रार्थी/प्रार्थिनी तथा विपक्षी का नाम व पता, दूरभाष नम्बर, फोटोग्राफ एवं पहचान-पत्र संलग्न करना होगा।
सचिव, श्रीमती यादव ने बताया कि प्रार्थना-पत्र प्राप्त के उपरान्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच द्वारा विपक्षी को नोटिस भेजकर उसे बुलाया जायेगा और लोक अदालत के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा पक्षों को समझा बुझाकर समझौता कराया जायेगा। पक्षों द्वारा आपसी सहमति से किये गये समझौते के सम्बन्ध में लोक अदालत अपना निर्णय पारित करेगा और उक्त निर्णय पक्षों के मध्य सिविल न्यायालय की डिक्री के समान बाध्यकारी होगा। लोक अदालत में समझौता होने के लाभों के सम्बन्ध में श्रभ्मती यादव ने बताया कि लोक अदालत के द्वारा पारित निर्णय को किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और उक्त निर्णय अन्तिम माना जायेगा। पक्षों के द्वारा आपसी सहमति से किया गया समझौता वैवाहिक विवादों का सम्मानजनक समाधान करेगा और न्यायालय में मुदकदमों की संख्या में कमी होगी।

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