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Sunday, February 9, 2025 4:45:00 AM

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प्रमाणन कराए बिना मीडिया पर प्रसारित नहीं किये जा सकेंगे राजनीतिक विज्ञापन

प्रमाणन कराए बिना मीडिया पर प्रसारित नहीं किये जा सकेंगे राजनीतिक विज्ञापन

बहराइच 03 फरवरी। राजनैतिक दलों या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापनों के मीडिया में जाने से पहले पूर्वदर्शन, संवीक्षण और सत्यापन के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति गठित की गयी है। विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए गठित कमेटी के प्रमाणन के बाद ही विज्ञापन दिया जा सकेगा। इलेक्ट्रानिक मीडिया में सोशल मीडिया रेडियो आदि भी शामिल हैं। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला सूचना कार्यालय, बहराइच में मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनीटरिंग सेल गठित किया गया है।
समिति विज्ञापनों का प्रमाणन करने के साथ ही पेड न्यूज़ के मामलों का अनुवीक्षण करेगी। विज्ञापनों के प्रमाणन और पेड न्यूज़ पर रोक लगाने के कार्यो के निष्पादन के साथ ही मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन मीडिया सम्बन्धी विनियमन के प्रवर्तन में सहायता करेगी। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति सभी प्रकार के मीडिया, समाचार-पत्र, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, केबल नेटवर्क, इन्टरनेट, मोबाइल नेटवर्क आदि की बारीकी से इस मकसद से जॉच करेगी कि कोई न्यूज़, पेड न्यूज़ तो नहीं है। इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापनों का अनुवीक्षण यह देखने के लिए किया जाएगा कि उसे समिति के प्रमाणन के बाद ही प्रसारित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के परिप्रेक्ष्य में पेड न्यूज़ प्रकरणों को परखने एवं विज्ञापन केबिल नेटवर्क, इलेक्टाªनिक, प्रिन्ट मीडिया अथवा रेडियो या किसी भी स्वरूप में होने की दशा में उसकी संवीक्षा तथा प्रमाणीकरण कार्य के लिए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में गठित ‘‘मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानीटरिंग सेल’’ में मुख्य राजस्व अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, प्रभारी/वरिष्ठ तकनीशियन, दूरदर्शन केन्द्र, बहराइच च्नद्र शेखर चौधरी, अंग्रेज़ी दैनिक समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इण्डिया के संवाददाता बिपिन चन्द्र अग्रवाल सदस्य तथा अपर जिला सूचना अधिकारी गुलाम वारिस सिद्दीकी समिति के सदस्य सचिव होंगे।
जनपद के लिए गठित समिति ‘पेड-न्यूज़’ प्रकरणों को परखने एवं विज्ञापन के प्रमाणीकरण का कार्य करेगी। इसके अन्तर्गत विज्ञापन केबिल नेटवर्क, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया अथवा रेडियो या किसी भी स्वरूप में होने की दशा में उसकी समीक्षा तथा प्रमाणीकरण का कार्य गठित समिति द्वारा किया जायेगा। प्रमाणन के लिए आवेदक यदि किसी राजनैतिक दल का सदस्य है, तो ऐसे विज्ञापन हेतु 48 घंटे पूर्व आवेदन करना होगा। यदि वह स्वतन्त्र उम्मीदवार है, तो उन्हें 96 घंटे पूर्व आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रारूप और प्रकिया निर्वाचन व्यय अनुवेक्षण की निर्देश पुस्तिका में विहित प्राविधानों के अनुरूप होंगे।

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