Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Tuesday, April 29, 2025 1:16:09 AM

वीडियो देखें

रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस पूर्ववत रहेंगे प्रतिबन्धित स्थिति में सुधार के दृष्टिगत आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश

रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस पूर्ववत रहेंगे प्रतिबन्धित स्थिति में सुधार के दृष्टिगत आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश

बहराइच 07 फरवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड के घटते हुए मामले/कोविड की स्थिति में सुधार एवं निर्वाचनों के प्रचार अभियान हेतु बचे हुए अल्प समय तथा राजनैतिक दलों/उम्मीदवारों के अधिक संख्या में प्रतिभाग किये जाने पर सम्यक विचारोपरान्त दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस पूर्ववत प्रतिबन्धित रहेंगे। साथ ही डोर-टू-डोर कैम्पेन के तहत 20 व्यक्तियों की संख्या भी पूर्ववत बनी रहेगी तथा रात्रि 08ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक प्रचार अभियान के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध पूर्ववत जारी रहेंगे।
जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र ने बताया कि आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आउटडोर/इन्डोर मीटिंग्स/रैलियों में प्रतिभग करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम सीमा इन्डोर हाल का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं खुले मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत अथवा सामाजिक दूरी के मानकों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुरूप होगी, जो भी उनमें से कम हो। यदि राज्य आपदा प्रबनन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा निर्धारित सीमा सख्त (स्ट्रिक्टर) है या इन्डोर हाल या खुले मैदान के सम्बन्ध में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रतिशत निर्धारित किया गया है, तो इस सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकारी (एसडीएमए) द्वारा जारी किये गये निर्देश प्रभावी होंगे।
आयोग द्वारा दी गयी व्यवस्था के तहत खुले मैदान में रैलियॉ जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से निर्धारित मैदानों में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एसडीएमए) द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन की जायेंगी। जिला प्रशासन द्वारा मैदानों का आवंटन समान रूप से ई-सुविधा पोर्टल पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। इन मैदानों की क्षमता का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम रूप से किया जायेगा और इसे सभी दलों को अधिसूचित किया जायेगा। मैदानों में प्रवेश एवं निकास के एकाधिक (मल्टीपल) स्थान होने चाहिए, ताकि व्यक्तियों के आवागमन के कारण भीड़ इकट्ठी न हो। सभी प्रवेश द्वारों पर पर्याप्त हैण्ड हाइजीन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो। प्रवेश द्वारों एवं रैली क्षेत्र में पर्याप्त हैण्ड सैनिटाइजर रखे जायें। बैठने की व्यवस्था में पर्याप्त शारीरिक दूरी एवं मास्क का उयोग भी सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।
आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजकों द्वारा शारीरिक दूरी के मानकों, मास्क पहनने एवं अन्य निवारक मानकों को सुनिश्चित किये जाने हेतु पर्याप्त लोगों की तैनाती की जानी चाहिए। निर्धारित खुले मैदानों में लोगों को विभिन्न समूहों में बॉटकर अलग अलग व्यवस्था की जानी चाहिए और उन समूहों को पृथक-पृथक किये जाने हेतु व्यवस्थायें की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में आयोजक आवश्यक प्रतिबन्ध सुनिश्चित करेंगे एवं नोडल अधिकारी इन व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। आयोजक तथा सम्बन्धित राजनैतिक दलों द्वारा मीटिंग तथा रैली में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों से राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एसडीएमए) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड के दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के लिए आयोजक उत्तरदायी होंगे।
आयोग द्वारा यह भी कहा गया है कि आयोजकों द्वारा की गयी व्यवस्थाओं के अनुश्रवण के लिए नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे तथा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा कोविड के दिशा-निर्देशों और कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। उपर्युक्त प्रयोजन हेतु चिन्हित किये गये स्थानों का आवंटन सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 08 जनवरी, 2022 को निर्गत रिवाईज़्ड बोर्ड गाईडलाइन्स फॉर कन्डक्ट ऑफ इलेक्शन-2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत् लागू रहेंगे। आयोग द्वारा समय-समय पर बुनियादी स्थिति की समीक्षा करते हुए दिशा-निर्देशों में संशोधन के सम्बन्ध में यथावश्यकता निर्णय लिया जायेगा। डीएम डॉ. चन्द्र ने बताया कि आयोग द्वारा निर्गत उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *