बहराइच 20 फरवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच की सचिव श्रीमती शिखा यादव द्वारा शनिवार को वर्चुअल माध्यम से जिला कारागार, बहराइच में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तथा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। शिविर में डिप्टी जेलर शरेन्दु त्रिपाठी उपस्थित रहे।
डिप्टी जेलर शरेन्द्र त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि जिला कारागार बहराइच में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों में पुरूष बन्दी 889 व महिला 66, सिद्धदोष बन्दियों में पुरूष बन्दी 184 व महिला 08 हैं। श्री त्रिपाठी ने बताया कि ऐसे बन्दी जिन्हें बुखार, सर्दी जैसे लक्षण होते हैं उन्हें अलग से आईसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक 20 बन्दियों को बूस्टर डोज़ लगा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव द्वारा बंदियो को उनके निःशुल्क मुकदमे की पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिनकी अपील न्यायालय में दाखिल नहीं हो सकी है उन्हें जेल अपील के माध्यम से अपील कराये जाने का सुझाव दिया गया। प्रत्येक माह आयोजित होने वाली जेल लोक अदालत के माध्यम से छोटे वादों के मुकदमे का शीघ्र निस्तारण कराये जाने हेतु भी बन्दियों को प्रोत्साहित किया गया तथा प्ली बारगेनिंग व धारा 436ए दं.प्र.सं. के बारे में बन्दियों को जानकारी दी गयी। श्रीमती यादव द्वारा बंदियो को कोविड-19 से बचाव हेतु दो गज की दूरी, मास्क का प्रयोग करने तथा समय-समय पर साबुन से हाथ धुलने हेतु जागरुक भी किया गया।
सचिव श्रीमती यादव द्वारा जेल प्रशासन को कोरोना महामारी से बचाव हेतु जिला कारागार में निरुद्ध बंदियो का जल्द से जल्द शत प्रतिशत वैक्सीनेशन, प्रतिदिन जेल परिसर का संपूर्ण सेनेटाइजेशन, बंदियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग तथा प्रत्येक बंदी मास्क अनिवार्य रुप से पहने, का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव द्वारा बन्दियों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए उपस्थित डिप्टी जेलर व चिकित्सक को समस्याओं का अविलम्ब नियमानुसार निराकरण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।
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