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Friday, February 7, 2025 8:58:52 PM

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03 अप्रैल तक जारी किये जायेंगे हेल्पर अधिकार पत्र

03 अप्रैल तक जारी किये जायेंगे हेल्पर अधिकार पत्र

बहराइच 02 अप्रैल। 13-स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-2022 के मतदान के लिए निरक्षर, अंधे एवं शिथिलॉग मतदाताओं को (मतदान के लिए सहायता) हेल्पर की आवश्यकता के लिए आयोग द्वारा प्रदत्त प्रपत्र पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस घोषणा पत्र में सम्बन्धित मतदाता को अपना नाम व पता दर्शाते हुए सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करना होगा कि मैं निर्वाचनों का संचालन नियम-1961 के नियम-37 ए के अन्तर्गत, निरक्षरता/अन्धता/अन्य शिथिलॉगता के कारण, बैलेट पेपर पढ़ने में अथवा उसमें मत डालने में सक्षम नहीं हूॅ।
यह जानकारी देते हुए सहायक रिटर्निंग आफिसर/अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायतों को निर्देश दिया है कि अपने अधीनस्थ नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चिन्हीकरण करके निर्धारित प्रपत्र के साथ सहायक एवं निर्वाचक के दो-दो नवीनतम फोटो प्राप्त करके रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अनिवार्य रूप से 03 अप्रैल 2022 तक प्रस्तुत कर हेल्पर अधिकार पत्र जारी करायें और सम्बन्धित निर्वाचकों को अपने स्तर से हस्तगत कराना सुनिश्चित भी करें।

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