बहराइच 07 अप्रैल। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि उ.प्र. माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना अन्तर्गत माटीकला से सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधियांे जैसे खिलौना निर्माण व घरेलू उत्पाद जैसे (घडा, सुराही, जग, कुल्लहड, गिलास, कटोरी, अधारदानी, कप-प्लेट इत्यादि) व भवन निर्माण सामग्री (फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स, लैट्रिन पाइप वॉश बेसिन) एवं सजावटी सामान (गुलदस्ता, गार्डन पाट्स, बोनसाई पाट्स, लैम्प इत्यादि) की व्यक्तिगत निर्माण/उत्पाद इकाई हेतु अधिकतम रू. 10.00 लाख तक का प्रोजेक्ट बैंकों के माध्यम से वित्तपोषित कराये जाने की व्यवस्था दी गयी है।
श्री वर्मा ने बताया कि माटीकला उत्पाद निर्माण इकाई की स्थापना हेतु इच्छुक व्यक्ति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, बहराइच से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर आवेदन का प्रारूप निःशुल्क प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र नवीनतम फोटो, आधार व पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता, जाति/निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ 30 अप्रैल 2022 तक जमा कर सकते है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए मोे.न. 9580503159 व 9958401768 तथा दूरभाष सं. 05252-297928 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि योजानान्तंगत लाभार्थी का स्वयं का अंशदान 05 प्रतिशत होगा शेष 95 प्रतिशत बैंक ऋण होगा। जबकि 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। श्री वर्मा ने बताया कि रू. 05.00 लाख के ऋण हेतु लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ-साथ, न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा साक्षर होना अनिवार्य होगा। जबकि रू. 05.00 लाख से अधिक की परियोजना हेतु कक्षा आठ पास व माटीकला में प्रशिक्षण अथवा माटीकला की परम्परागत जानकारी होना आवश्यक होगा।
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