बहराइच 16 अप्रैल। उपायुक्त उद्योग मोहन कुमार शर्मा ने बताया कि ने बताया कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ.प्र. द्वारा संचालित ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में जनपद के लिए चिन्हित उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण/गेंहू के डण्ठल से निर्मित कलाकृतियांे के उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय हेतु इच्छुक युवक-युवतियॉ एवं भावी उद्यमी डीआईयूपीएमएसएमई-यूपीएसडीसी-जीओवी डाट इन पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्री शर्मा ने बताया कि अधिक जानकारी के लिए किसी कार्यावधि में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र बहराइच से सम्पर्क किया जा सकता है।
श्री शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा वित्त पोषण के पश्चात नियमनुसार 10 से 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देय होगी। आवेदक की आयु 01 अप्रैल 2022 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने बताया कि आनलाइन आवेदन करते जाति प्रमाण पत्र, सी.ए. द्वारा प्रदत्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पासपोर्ट साईज की कलर फोटो, बैंक पास बुक, आधार कार्ड, रू. 10 मूल्य के स्आम्प पर नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी., कार्यस्थल निजी होने का प्रमाण-पत्र अथवा 07 वर्ष की किरायेदारी होने का सम्बन्धी अनुबन्ध पत्र की आवश्यक्ता होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संसथा का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है।
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