बहराइच 16 अप्रैल। वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने बताया कि जनपद में वर्तमान में ई-कुबेर व्यवस्था के तहत कोषागार से डी.डी.ओ. पोर्टल के माध्यम से भुगतान किये जा रहे हैं, जिससे कतिपय धनराशियॉ या ट्रांज़ेक्शन विभिन्न कारणों से यथा खाता संख्या/आई.एफ.एस.सी. कोड सही न होने/खाते का संचालन अवरूद्ध होने अथवा अन्य कारणों से फेल हो जाते हैं जो डी.डी.ओ. पोर्टल पर प्रदर्शित होते हैं, जिन्हें आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा शासनादेश संख्या 12/2016 दिनांक 23 अगस्त 2016 के प्रस्तर 3/(4) में दी गयी व्यवस्थानुसार सामान्य देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाता है।
वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने बताया कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में फेल हुए ट्रांज़ेक्शन को चालू वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल 2022 तक भुगतान किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, तत्पश्चात उक्त धनराशि लैप्स हो जायेगी। इस सम्बन्ध में श्री प्रजापति ने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से अपेक्षा की है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि धनराशियों को लैप्स होने से बचाया जा सके।
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