बहराइच 29 अप्रैल। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों के क्रम में जनपद न्यायाधीश के पंत्र दिनांक 15 अप्रैल 2022 के अनुपालन में 01 मई से 30 जून 2022 तक जनपद के समस्त राजस्व/चकबन्दी न्यायालयों व राजस्व एवं न्यायिक अभिलेखागारों के कार्यालय अवधि में परिवर्तन कर दिया गया है। डीएम डॉ. चन्द्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार 01 मई से 30 जून 2022 तक जनपद के समस्त राजस्व/चकबन्दी न्यायालयों में न्यायिक कार्यों का समय पूर्वान्ह 09ः30 बजे से अपरान्ह 01ः30 बजे तक निर्धारित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कार्यालयों के समय में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






