बहराइच 01 जून। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज में सर्वधर्म समभाव एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अन्तर्गत सभी धर्म एवं वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने अर्थात जिनकी वार्षिक आय रू 2.00 लाख तक हो, के ज़रूरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के हेतु अनुदान एवं उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यता एवं परम्परा/रीति-रिवाज के अनुसार विवाह कराने की व्यवस्था की गयी है।
यह जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि जनपद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु 10 जून 2022 की तिथि निर्धारित की गयी है। योजना की पात्रता रखने वाले अभिभावक 10 जून 2022 से पूर्व सम्बन्धित विकास खण्ड/नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय से सम्पर्क कर आवेदन पत्र भर कर जमा कर सकते हैं। आवेदन-पत्र भरने में अथवा अन्य किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान के लिये कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।
यह जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रति विवाह रू. 51,000=00 व्यय किये जाने की व्यवस्था की गयी है। जिसमें से रु. 35,000 कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना तथा 6,010 में विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री यथा कपड़े, आभूषण अन्य आवश्यक सामग्री दी जायेगी तथा रू. 6,000=00 विवाह कार्यक्रम आयोजन हेतु भोजन पाण्डाल फर्नीचर आदि पर व्यय किया जायेगा।
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