Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Tuesday, April 29, 2025 5:48:40 PM

वीडियो देखें

डीएम डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा कराये गये स्टिंग आपरेशन में मिली खामियां

डीएम डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा कराये गये स्टिंग आपरेशन में मिली खामियां
_____________ से स्वतंत्र पत्रकार _____________ की रिपोर्ट

प्रतिबन्धित प्लास्टिक के प्रयोग पर मेडिकल स्टोर पर लगा 5000 का जुर्माना

जनपदवासियों से प्रतिबन्धित प्लास्टिक का उपयोग न करने की डीएम ने की अपील

बहराइच 02 सितम्बर। जिले के मेडिकल स्टोरों पर अलग-अलग मूल्य पर एक ही किस्म की दवाओं की बिक्री, ग्राहक को दवा की डिलीवरी के लिए प्रतिबन्धित प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करने तथा औषधि बिक्री के उपरान्त पक्की रसीद के स्थान पर अधोमानक रसीद उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रायः प्राप्त होने वाली शिकायतों के सत्यापन के लिए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा कराये गये स्टिंग आपरेशन में कई कमियॉ उजागर हुई। जनता दर्शन में रामगांव से आये हुए फरियादी इश्तियाक पुत्र खालिक को डीएम ने दवा का पर्चा तथा अपने पर्स से पैसे पकड़ाते हुए कहा कि इश्तियाक मियां किसी मेडिकल स्टोर से मेरे लिए दवा ला दीजिये।

जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र के लिए दवा खरीदने की गरज़ से निकला फरियादी सीधे सरदार मेडिकल स्टोर पर पहुॅचा और कुछ ही मिनट में एक प्रतिबन्धित काली प्लास्टिक की थैली में खरीदी गई दवा एवं हाथों से रफली बनाई गई रसीद के साथ उपस्थित होकर डीएम के हवाले कर दिया। फरियादी द्वारा लायी गई काली प्लास्टिक की थैली जो कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक व वन्यजीव वनाशित कूड़ा, कचरा, अधिनियम 2018 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन है तथा क्रय की गई दवा के सापेक्ष हाथों से लिखी हुई कच्ची रसीद को देखकर डीएम ने तत्काल न.पा.परि. बहराइच के ई.ओ. बालमुकुन्द मिश्रा व ड्रग निरीक्षक राजू प्रसाद को तलब कर सम्बन्धित मेडिकल स्टोर पर जांच के लिए रवाना किया।

अधि.अधि. व ड्रग निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर की सघन जांच के दौरान दुकान से बरामद प्रतिबन्धित प्लास्टिक की थैली को सील कर सम्बन्धित फर्म से रू. 5000 का अर्थदण्ड वसूल किया गया तथा दवाओं इत्यादि के सम्बन्ध में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से नोटिस जारी की गई है। डीएम ने यह भी बताया कि मेडिकल स्टोरों पर अलग-अलग मूल्य पर एक ही किस्म की दवाओं की बिक्री के सम्बन्ध में शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ताकि आमजनमानस को निर्धारित मूल्यों पर दवाएं उपलब्ध हों।

डीएम डॉ. दिनेश चन्द्र ने जनपद के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानदारों, रेहड़ी वालों को निर्देशित किया है कि मानव जीवन एवं जनस्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रतिबन्धित प्लास्टिक का उपयोग न करें। डीएम ने जनपदवासियों से भी अपील की है कि रोज़मर्रा की जिन्दगी में प्रतिबन्धित प्लास्टिक से तैयार किये गये उत्पादों का प्रयोग कदापि न करें तथा मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान भी प्लास्टिक के डिस्पोज़ल सामानों जैसे कप, ग्लास, थाली इत्यादि के स्थान पर बाज़ार में उपलब्ध ईको फ्रेंडली उत्पादों का प्रयोग कर जिले को स्वच्छ, सुन्दर व स्वस्थ बनाये रखने में सहयोग प्रदान करें।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *