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Tuesday, April 29, 2025 6:12:29 PM

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डीएम के आदेश पर कुर्क की गई भूमि

डीएम के आदेश पर कुर्क की गई भूमि
_____________ से स्वतंत्र पत्रकार _____________ की रिपोर्ट

बहराइच 04 सितम्बर। ग्राम जगतापुर, परगना, तहसील व जिला बहराइच की गाटा संख्या 286 मिन क्षेत्रफल 0.1050 हेक्टेयर भूमि, गाटा संख्या 287 मिन क्षेत्रफल 0.0879 हेक्टेयर भूमि तथा गाटा संख्या 296 मिन क्षेत्रफल 0.0280 हेक्टेयर भूमि को जिला मजिस्ट्रेट बहराइच के आदेश 02 सितम्बर 2022 वाद संख्या 1114/2022 सरकार बनाम देवेन्द्र सिंह उर्फ राजेश सिंह उर्फ गब्बर सिंह धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कुर्क करते हुए भौतिक कब्ज़ा उप जिला मजिस्ट्रेट सदर बहराइच (प्रशासक) द्वारा प्राप्त किया गया। ज़िला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में तत्काल प्रभाव से उक्त सम्पत्ति के प्रबन्धक तहसील सदर बहराइच व पुलिस उपाधीक्षक, बहराइच है। यहॉ पर इस आशय का बोर्ड भी लगा दिया गया है कि इस सम्पत्ति की खरीद-फरोख्त अवैध होगी। कुर्की की कार्यवाही के दौरान तहसीलदार बहराइच राज कुमार बैठा, नायब तहसीलदार हबीबुर्रहमान, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात सत्येन्द्र बहादुर सिंह सहित राजस्व व पुलिस कर्मी मौजूद रहे।  

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