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Wednesday, June 17, 2026 5:55:52 PM

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डीएम के निर्देश पर ड्राई राशन प्रकरण में क्रेता-विक्रेता के विरूद्ध दर्ज हुई एफआईआर सीडीपीओ ने थाना रिसिया में दर्ज करायी प्रथम सूचना रिपेार्ट

डीएम के निर्देश पर ड्राई राशन प्रकरण में क्रेता-विक्रेता के विरूद्ध दर्ज हुई एफआईआर  सीडीपीओ ने थाना रिसिया में दर्ज करायी प्रथम सूचना रिपेार्ट
_____________ से स्वतंत्र पत्रकार _____________ की रिपोर्ट

बहराइच 12 सितम्बर। जिला कार्यक्रम अधिकारी राज कपूर ने बताया कि रविवार को बाल विकास परियोजना अधिकारी चित्तौरा को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि रिसिया बी.एस.एन.एल. टावर के निकट बाल विकास पुष्टाहार विभाग से सम्बन्धित ड्राई राशन (खुली चना दाल) आटो पर लद कर अवैध रूप से ले जाई जा रही है। मौका मुआयना करने पर किराये के आटो में 6 लूज़ बैग (बिना पैकेट के खुली) चना दाल (लगभग 300 कि.ग्रा.) बरामद हुई। क्रेता जगमोहन पुत्र इतवारी, नि. जलालपट्टी, चित्तौरा ने बताया कि उसने यह दाल मनीष पाण्डेय पुत्र सर्वजीत, नि. भौखारा, चित्तौरा से खरीदा है। उल्लेखनीय है कि विभाग में ड्राई राशन वितरण हेतुं चने की दाल गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा 07 माह से 06 वर्ष के बच्चों को वितरित करने के लिये प्राप्त होती है।

उक्त प्रकरण का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र के निर्देश पर सीडीपीओ चित्तौरा द्वारा थाना रिसिया में क्रेता व विक्रेता के विरूद्ध भा.द.सं. 1860 की धारा 406 व 409 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

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