Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Tuesday, April 29, 2025 11:43:09 PM

वीडियो देखें

खाद्य सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत छात्रों को खाद्यान्न वितरित न करने वाले प्रधानों एवं कोटेदारों के विरूद्ध दर्ज होगी एफआईआर: डीएम

खाद्य सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत छात्रों को खाद्यान्न वितरित न करने वाले प्रधानों एवं कोटेदारों के विरूद्ध दर्ज होगी एफआईआर: डीएम
_____________ से स्वतंत्र पत्रकार _____________ की रिपोर्ट

प्रधान ग्राम पंचायत दौलतपुर व कोटेदार के विरूद्ध दर्ज हुई एफआईआर

बहराइच 15 सितम्बर। विकास खण्ड बलहा अन्तर्गत ग्राम दौलतपुर के निवासीगण अवधेश कुमार, विश्वनाथ व सोहनलाल इत्यादि ने जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र के समक्ष उपस्थित होकर ब्लाक बलहा के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को कोविड-19 के समय का खाद्यान्न वितरित न किये जाने की शिकायत की गयी। ग्रामवासियों की शिकायत को संजीदगी से लेते हुए डीएम डॉ. चन्द्र द्वारा करायी गयी जांच में पाया गया कि ग्राम प्रधान दौलतपुर द्वारा कोटेदार से 39.40 कुण्टल गेहूँ तथा 85.25 कुण्टल चावल कुल 124.65 कुण्टल खाद्यान्न प्राप्त किया गया। जिसके सापेक्ष जाँच के समय ग्राम प्रधान द्वारा 616 प्राधिकार पत्र पर खाद्यान्न दिया जाना ही पाया गया। परन्तुु अवशेष खाद्यान्न उनके पास उपलब्ध है या नहीं इसका भौतिक सत्यापन प्रधान द्वारा नहीं कराया गया।

जाँच के समय अभिभावकों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उन्हें प्राधिकार पत्र के सापेक्ष निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न ग्राम प्रधान द्वारा दिया गया और खाद्यान्न के साथ गेहूँ नहीं दिया गया। जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि उचित दर विक्रेता द्वारा ग्राम पंचायत के विद्यालयों में स्वयं खाद्यान्न का वितरण करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा न करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया गया। जिसके लिए उचित दर विक्रेता दोषी हैं। उक्त के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न बॉटे जाने, गेहूॅ का वितरण न किये जाने पर खण्ड शिक्षा अधिकारी बलहा द्वारा ग्राम पंचायत दौलतपुर की ग्राम प्रधान श्रीमती हाशमा तथा उचित दर विक्रेता कंधई के विरूद्ध थाना मोतीपुर में भा.द.सं. 1860 की धारा 409 के तहत 12 सितम्बर 2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई है। जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत छात्रों को खाद्यान्न वितरित न करने वाले प्रधानों एवं कोटेदारों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के साथ खाद्यान्न वितरण भी सुनिश्चित कराया जाये।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *